अधिनियम, संविधान का अतिक्रमण करता है अथवा नहीं; इसका निर्णय कौन करे?
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लेकिन, मोदी इस मामले में स्पष्ट हैं कि देश में वो हिंदुओं के मंदिर अगर अतिक्रमण की वजह से तोड़वा सकते हैं तो संविधान का अतिक्रमण करने पर अल्पसंख्यकों (खासकर मुस्लिम पढ़ें) का भी तुष्टीकरण नहीं करेंगे।
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प्रश्न यह है कि कार्यालय आदेश या ज्ञापन नियमों के विरुंद्ध हैं अथवा नहीं इसका निर्णय कैसे किया जाए? नियम आदि अधिनियम के प्रतिकूल हैं अथवा नहीं इसकी व्याख्या या आख्या कहाँ से प्राप्त की जाए? अधिनियम, संविधान का अतिक्रमण करता है अथवा नहीं ; इसका निर्णय कौन करे?